आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट से सरकार को मिली राहत
रायपुर– सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत मिली है।58 फ़ीसदी आरक्षण को हाई कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है।इसके साथ ही 58 फीसदी आरक्षण के आधार पर भर्ती के आदेश का रास्ता साफ हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती और प्रमोशन के साथ साथ एडमिशन में आने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी।दरअसल इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 58% करने के भूपेश बघेल सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी।हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया है।