ईडी ,सीबीआई के दुरुपयोग वाली विपक्ष की याचिका खारिज
नई दिल्ली–विपक्षी दलों के खिलाफ सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग वाली विपक्षी दलों की याचिका को खारिज कर दी है। बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा ईडी, सीबीआई और अन्य स्वतंत्र संस्थाओं के दुरुपयोग की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में 14 विपक्षी दलों ने कांग्रेस के नेतृत्व याचिका डाली थी।
इस याचिका में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर सीबीआई, ईडी, आईटी जैसी जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताओं के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश नहीं बनाए जा सकते हैं। विपक्षी दलों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि 2013-14 से 2021-22 तक सीबीआई और ईडी के मामलों में 600 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
ईडी द्वारा 121 नेताओं की जांच की गई है, जिनमें से 95 प्रतिशत विपक्षी दलों से हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों का काम है, इसमें किसी के पक्षपात की बात नहीं लगती। सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से इनकार करने के बाद विपक्षी दलों ने इस याचिका को वापस ले लिया।