हरियाणा : पति की हत्या करने वाली पत्नी को उम्र कैद
हरियाणा की एक अदालत ने शुक्रवार को एक महिला और उसके प्रेमी को पूर्व पति की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
नूंह पुलिस के अनुसार, सोहना निवासी आरोपी गीता और दिल्ली के छतरपुर में रहने वाले उसके साथी समरजीत उर्फ सुरजीत चौहान को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल ने बुधवार को दोषी करार दिया है और आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी है।
महिला के पति विपिन तोमर का अधजला शव सितंबर 2017 में नगीना थाना क्षेत्र के शिकरावा रोड के पास लावारिस हालत में मिला था।
पुलिस को सूचित करने वाले गोहाना गांव निवासी ओम प्रकाश की शिकायत पर नगीना थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस ने कहा कि महिला ने चौहान की मदद से अपने पति की हत्या कर दी।