फिरोजाबाद: बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 13 वर्ष का कठोर कारावास
फिरोजाबाद, 31 जनवरी
न्यायालय ने मंगलवार को साढ़े पांच वर्षीय बालिका से दुराचार के एक दोषी को 13 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड ना देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना रसूलपुर क्षेत्र में 2 मार्च 2018 को एक करीब साढ़े पांच वर्षीय बालिका अचानक घर से गायब हो गयी। बालिका की मां द्वारा खोजबीन करने पर पता चला कि बालिका को अर्जुन पुत्र भगवान सिंह निवासी आसफाबाद रसूलपुर अपने साथ ले गया। जब बालिका की मां ने खोजबीन की तो बच्ची के रोने की आवाज एक मकान से सुनाई दी। वो वहां पहुंची तो आरोपित अर्जुन बालिका को छोड़कर भाग गया। पीड़ित बच्ची की मां ने थाने में अर्जुन के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांचोपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कक्ष संख्या-3 संजय कुमार यादव द्वितीय की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने की। उन्होंने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अर्जुन को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 13 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 20,000 रूपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।