कलयुगी पिता ने बेटी से किया रेप कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास का फैसला..
केरल– नाबालिग बेटी से कई बार रेप औऱ उसे गर्भवती करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजक सोमसुंदरन ने कहा कि मंजेरी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश राजेश के ने IPC और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम, गंभीर यौन उत्पीड़न के साथ-साथ पीड़िता को डराने-धमकाने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है।
एसपीपी ने कहा कि दोषी को पॉक्सो अधिनियम के तहत किए गए अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी जिंदगी भर जेल में रहेगा। कोर्ट ने आरोपी पर 6.6 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सूत्रों के मुताबिक एसपीपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रेप की पहली घटना मार्च 2021 में हुई जब घर में कोई नहीं था।
अभियोजक ने कहा कि नाबालिग की कोविड महामारी के कारण ऑनलाइन क्लासेस चल रही थीं।वह घर पर ही पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान उसके पिता ने रेप किया था। एसपीपी ने कहा कि जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आऱोपी पिता ने पीड़िता की मां को जान से मारने की धमकी दी।दोषी एक मदरसे में शिक्षक था। उसने दिसंबर 2022तक अपनी बेटी के साथ कई बार रेप किया।