दिल्ली में 4 नवंबर से शुरू होगा ऑड-ईवन, जाने ले ये होंगे नियम !
दिल्ली में 4-15 नवंबर के बीच ऑड-ईवन नियम लागू रहेगा | इसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से लगभग पूरी तैयारियां भी जा चुकी हैं |
इस नियम के मुताबिक, महीने के ऑड (विषम) अंक की तारीख पर दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ ऑड अंक से खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों को चलाने की ही अनुमति दी जाएगी | वहीं ईवन (सम) अंक की तारीख पर सिर्फ सम अंक से खत्म होने वाले रजिस्ट्रेशन संख्या वाले वाहनों को अनुमति मिलेगी |
आसान शब्दों में ऑड-ईवन को ऐसे समझ सकते हैं | अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी अंक ऑड (1,3,5,7,9) है तो आप इसे 1,3,5,7,9,11,13, 15 नवंबर को चला सकते हैं | इसी तरह अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी अंक ईवन (2,4,6,8,0) है तो आप इसे 2,4,6,8,10,12, 14 नवंबर को गाड़ी चला सकते हैं | ऐसे में नवंबर महीने में घर से निकलते वक्त तारीख और नंबर प्लेट का आखिरी नंबर जरूर चेक कर लें |
दिल्ली सरकार का यह ऑड-ईवन नियम 4 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगा | केवल रविवार को छोड़कर यह नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मान्य होगा | 2016 से शुरू होने वाली इस स्कीम को तीसरी बार दिल्ली में लागू किया जा रहा है |
दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन नियम से टू-व्हील को बाहर रखा गया है | बाइक सवारों के अलावा महिलाओं और दिव्यांगजनों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा |
- अगर महिला अकेली ही गाड़ी चला रही हो
- कार में सभी महिलाएं ही हों
- कार में महिला के साथ 12 साल से कम उम्र का बच्चा हो |
4-15 नवंबर के बीच शुरू हो रही ऑड-ईवन नंबर स्कीम से दो पहिया वाहनों को छूट दी जाएगी | साथ ही विभाग ने इस योजना का उल्लंघन करने पर जुर्माना 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया है |