यूपी में महिला कर्मचारियों के लिए राहत, अब इतने बजे तक ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं
सुबह 6 बजे से पूर्व तथा शाम सात बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा
लखनऊ: यूपी में महिला सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पूर्व तथा शाम सात बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस समय के बीड महिला द्वारा काम करने से इंकार करने पर काम से हटाया नहीं जाएगा। प्रदेश सरकार ने राज्य के समस्त कारखानों में महिला कर्मकारों के नियोजन के संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह छूट प्रदान की है।
इन शर्तों के साथ होगी नियुक्ति- Up News
इस बारें में अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब इन शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। यदि महिला लिखित सहमति देती है तो शाम 7 बजे से प्रात: 6 बजे के मध्य कार्यरत महिला कर्मकार को कारखाना के नियोजक द्वारा उसके निवास स्थान से कार्यस्थल तक आने और वापस जाने के लिए नि:शुल्क परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा।
महिला कर्मचारियों को दी जाएगी सुविधा
बता दे कि साथ ही इस अवधि में कार्यरत महिला कर्मकार को कारखाना के नियोजक द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। नियोजक को कार्यस्थल के निकट शौचालय, बाथरूम, परिवर्तन कक्ष और पेयजल व अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी। इस अवधि में कार्य लिए एक साथ कम से कम चार महिला कर्मकारों को परिसर में अथवा किसी विशिष्ट विभाग में कार्य करने की अनुमति देनी होगी। नियुक्तिदाता को उनका लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाना होगा।
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