तिकुनिया हिंसा मामला: SC से जमानत रद्द होने के बाद आशीष मिश्रा ने किया सरेंडर
तिकुनिया हिंसा मामला: आशीष मिश्र ने किया सरेंडर, जेल लेकर पहुंची पुलिस
लखनऊ: तिकुनिया हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाईकोर्ट की जमानत रद्द होने के बाद रविवार को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे व मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने छुट्टी के दिन सरेंडर कर दिया है. आशीष मिश्रा ने सीजेएम की कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने के बाद लखीमपुर के सदर कोतवाल की गाड़ी में बैठा कर गुपचुप तरीके से आशीष मिश्रा को जेल लाया गया. जहां पीछे के गेट से जेल में एंट्री कराई गई. जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से जमानत आदेश रद्द होने के बाद मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू को एक सप्ताह की मोहलत मिली थी, जो 25 अप्रैल सोमवार को खत्म हो गई. उधर, जमानत पर छूटे तिकुनिया हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष की तरफ से जिला कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन दी थी. इसमें कहा गया था कि मुकदमा चलने लायक कोई सबूत नहीं हैं.
हाईकोर्ट से ऐसे मिली थी जमानत
इस हाई प्रोफाइल केस में हाईकोर्ट ने जमानत का फैसला कैसे सुना दिया, यह किसी के गले नहीं उतर रहा था. वकील की दलील के बाद हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वह यह था, ‘अभियोजन की दलीलें मान भी लें तो स्पष्ट है कि घटनास्थल पर हजारों प्रदर्शनकारी थे. ऐसे में संभव है कि ड्राइवर ने बचने के लिए गाड़ी भगाई और यह दर्दनाक घटना हो गई. याची ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों में कई लोग तलवारें व लाठियां लिए थे. बहस के दौरान कहा गया कि एसआईटी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पेश कर सकी जिससे साबित हो कि गाड़ी चढ़ाने के लिए उकसाया गया हो. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से आशीष मिश्रा को मिली जमानत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था.
जानें क्या है तिकुनिया हिंसा?
बीते साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कस्बे में हुई हिंसा में 4 किसानों व एक पत्रकार समेत 8 लोगों की जान गई थी. जांच टीम ने सीजेएम अदालत में मामले की जांच पूरी करते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं. उन पर आरोप है जिस थार गाड़ी से किसानों की कुचलकर मौत हुई, उसे आशीष मिश्रा ही ड्राइव कर रहे थे.