कोरोना को देखते हुए रेलवे ने बदल दिए ये जरुरी नियम, जानें आपके लिए क्या है अहम
नए साल से पहले रेलवे ने बदल दिए ये नियम
नई दिल्ली: आज के समय में भारत में करोड़ों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं. वहीँ लोग इसके नियमों के बारे में भी जानना चाहते हैं. चलिए आज हम आपको रेलवे से जुड़े कुछ नियमों के बदलाव के बारे में बताएंगे.
रिफंड फाइल करने के नियम में हो चुका है बदलाव
रेलवे ने कोरोना काल में रिफंड के नियम में बदलाव किया था. इसमें टिकट के निरस्त होने पर मिलने वाले रिफंड की समयसीमा में बदलाव किया गया था. कोरोना काल से पहले ट्रेन कैंसिल होने पर या टिकट कैंसिल करने पर रिफंड के लिए तीन दिन के भीतर आवेदन करना होता था.
कोरोना महामारी को देखते हुए दी गई थी ये छूट
वहीँ कोरोना महामारी के बाद रिफंड के आवेदन की समय सीमा को बढ़ाकर 6 माह कर दिया गया था. वहीँ ख़बरों के मुताबिक 30 दिसंबर से पुराना नियम फिर से लागू कर दिया जाएगा. तीन दिन में रिफंड के आवेदन का नियम 2015 में बनाया गया था.
इसके साथ कोरोना काल में ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर छह माह तक रिफंड के लिए फाइल किया जा सकता था. मतलब अगर आप अपना ट्रेन टिकट कैंसिल कराने की सोच रहे हैं या करा चुके हैं तो तीन दिन के अंदर टीडीआर भरना याद रखें. ऐसा नहीं करने पर आपको कैंसिलेशन के पैसे से नहीं मिलेंगे.
वहीँ जब रेलवे से टीडीआर फाइल करने की प्रक्रिया में बदलावों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इसमें कुछ भी नया नहीं है. पहले से ही नियम लागू है. कोरोना के दौरान लोगों को छूट दी गई थी जैसे ही ट्रेन ऑपरेशन नॉर्मल हुआ है, पुराना सिस्टम फिर से लागू हो गया है.