17 अक्टूबर तक तिहाड़ में रहेंगे चिदंबरम, मांगी घर के खाने की इजाजत
सीबीआई कोर्ट ने INX मीडिया केस में पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इसके साथ स्पेशल कोर्ट ने पी चिदंबरम की तिहाड़ जेल में घर का खाना मंगाने की अर्जी स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने पी चिदंबरम से मिलने आए लोगों को पी चिदंबरम से कोर्ट रूम में मिलने की इजाजत दी। इस दौरान तमिलनाडु से आए एक पादरी ने पी चिदंबरम को एक किताब भेंट की। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई थी।
गुरुवार दोपहर कार्ति चिदंबरम पिता से मिलने पहुंचे। उनके अलावा तमिलनाडु से एक पादरी भी चिदंबरम ने मिलने पहुंचे। पादरी ने वहां ‘Christian Contribution to Nation Building’ शीर्षक की किताब भेंट की। बता दें कि इससे पहले 5 सितंबर को सीबीआई कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका को ठुकराते हुए उन्हें INX Media Case में 19 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया थे। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कस्टडी में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
तो विवाद हो सकता है
इसके साथ ही 74 साल के चिदंबरम ने जमानत के लिए आज सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया। लेकिन कोर्ट ने 30 सितंबर के हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज की कि अगर चिदंबरम के खिलाफ आरोप साबित हो जाता है तो विवाद हो सकता है। गौरतलब है कि याचिका में कहा गया था कि चिदंबरम के देश छोड़ने का कोई खतरा नहीं है। अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वह किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।