गुरमीत राम रहीम को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, प्रोडक्शन वारंट पर नहीं जाना होगा फरीदकोट

चंडीगढ़. हरियाणा के राेहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्‍चा सौदा प्रमुख (Dera Sachha sauda chief) गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim Singh) को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने फरीदकोट कोर्ट द्वारा गुरमीत राम रहीम के खिलाफ जारी प्रोडक्शन वारंट (Production Warrant) पर रोक लगा दी है. वारंट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि गुरमीत राम रहीम फरीदकोट नहीं जाएगा. अगर पंजाब पुलिस की एसआइटी को उससे पूछताछ करनी है तो वह खुद सुनारिया जेल जाए.

वीरवार को डेरा प्रमुख की तरफ से हाई कोर्ट में दो याचिका दायर की गई. एक याचिका में अग्रिम जमानत की मांग की गई थी तथा दूसरी याचिका में प्रोडक्शन वारंट को रद्द करने का आग्रह किया गया था. डेरा प्रमुख के वकील कनिका आहूजा ने हाई कोर्ट की बेंच को बताया कि मामले में जो आदेश जारी किया वह गैरकानूनी है और इसको रद्द किया जाए. पांच घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज बजाज ने एसआइटी द्वारा गुरमीत राम रहीम को प्रोडक्शन वारंट के तहत फ़रीदकोट लाने पर रोक लगा दी.

बरगाड़ी में 2015 को हुई श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में पंजाब पुलिस की एसआइटी ने डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम से पूछताछ करने की तैयारी की है. इसी के तहत फरीदकोट की अदालत ने गुरमीत राम रहीम को लाने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था.

राम रहीम को एयरलिफ्ट करने का ऑफर दिया, कोर्ट ने मना किया

जब राम रहीम को फरीदकोट लाने के लिए एयरलिफ्ट करने का ऑफर दिया एडवोकेट जनरल ने. राम रहीम मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल देओल ने राम रहीम को प्रोडक्शन वारंट पर फरीदकोट लाने के लिए एयरलिफ्ट तक का ऑफर दिया. लेकिन ये सब दलीले काम कोर्ट ने नही मानी. कोर्ट रूम में जो बहस हुई उसके मुख्य बिंदु …

पंजाब के एडवोकेट जनरल देओल ने कहा राम रहीम को लाने के लिए जैमर लगा दिए है. इस पर कोर्ट ने कहा कि फेस्टिवल सीजन है, सुरक्षा का मसला भी देखना है. इस पर देओल ने कहा की हम एयरलिफ्ट के लिए भी तैयार है.
देओल ने कहा की राम रहीम को जेल में पूछताछ नही हो सकती, उसको इतनी प्रेवलेज क्यों?

राम रहीम के वकील विनोद घई ने कहा आप एयरलिफ्ट तक करने को तैयार हो, क्या ये प्रिवलेज नही है.राम रहीम के वकील ने कहा कि आप जेल में पूछताछ कर सकते हैं. अगर फरीदकोट ले जाया गया तो राम रहीम पर आप कुछ और मामले दर्ज कर सकते हैं. क्योंकि aps देओल जब सैनी के वकील थे तब उनको सैनी के लिए यही डर सताता था.कोर्ट ने राम रहीम के वकील से पूछा, क्या जेल में अलग से पूछताछ हो सकती ही? इस पर घई ने कहा जब जेल के अंदर टाडा कोर्ट तक लग सकती है तो पूछताछ भी हो सकती है.

कोर्ट ने जब कहा कि हम प्रोडक्शन वारंट पर फिर स्टेट लगा देते हैं? तो इस पर देओल ने कहा stay मत लगाइए, एसआईटी जेल में जाकर पूछताछ करेगी. कोर्ट ने कहा हम आपका यह बयान रिकॉर्ड पर ले रहे हैं.
पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट की मांग की गई थी

SIT ने गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन सरूप चोरी करने के मामले में फरीदकोट की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आवेदन देकर डेरा मुखी को पूछताछ के लिए पंजाब लाए जाने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की थी. अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को 29 अक्टूबर को अदालत में पेश करने के आदेश जारी किए थे.

विवादित पोस्टर की घटनाओं पर 6 अनुयायी गिरफ्तार हुए थे

SIT ने हाल ही में पावन सरूप चोरी करने और विवादित पोस्टर लगाने की घटनाओं में डेरे के 6 अनुयायियों को गिरफ्तार किया था. इन सभी के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. इससे पूर्व जुलाई 2020 में भी डेरे के 7 अनुयायियों को गिरफ्तार किया था. पूछताछ खत्म होने के कुछ दिन बाद ही एसआइटी ने इन अनुयायियों के अलावा डेरे की राष्ट्रीय कमेटी के तीन सदस्यों व डेरा मुखी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी.

लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद इसी साल जनवरी में हाई कोर्ट ने बरगाड़ी बेअदबी मामलों की पड़ताल के अधिकार CBI से लेकर पंजाब पुलिस को वापस दे दिए थे. हाई कोर्ट की हिदायत के अनुसार पावन सरूप चोरी के मामले में अभी सप्लीमेंट्री चालान पेश किया जाना बाकी है. इसी के चलते SIT ने अदालत में आवेदन कर पूछताछ करने के लिए डेरा मुखी के प्रोडक्शन वारंट की मांग की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था.

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