आर्यन को मिलेगी बेल या फिर जाएंगे जेल पर फैसला आज, अदालत में वकील ने दायर की जमानत

क्रूज ड्रग्स पार्टी केस का छठवां दिन:

इस मामले में अब तक 17 लोगों को NCB गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल है। इनमें से 8 लोग न्यायिक हिरासत में और अन्य 8 आरोपी 11 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में हैं।

अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल मिलेगी या फिर उन्हें 14 दिनों तक जेल में ही रहना पड़ेगा, आज इसका फैसला हो सकता है। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन और कुछ अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर दोपहर 12 बजे सुनवाई होनी है। आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट में दो जमानत अर्जी दी हैं।

दो में से एक अंतरिम जमानत की याचिका है ताकि आर्यन को तत्‍काल जमानत मिले और दूसरी रेगुलर बेल की यानी जब तक इस केस की जांच हो, तब तक वे जमानत पर रहें। उधर NDPC एक्‍ट के तहत NCB पहले ही रेगुलर बेल का विरोध कर चुकी है। इससे पहले अदालत ने 4 घंटे चली सुनवाई के बाद गुरुवार को आर्यन समेत सभी 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया था।

हालांकि, जेल में शाम 6 बजे के बाद एंट्री नहीं होती है, इसलिए उन्हें पूरी रात NCB के लॉकअप में भी गुजारनी पड़ी है। अदालत में NCB उनके वकील सतीश मानशिंदे ने बताया कि जेल भेजने से पहले आरोपी का कोविड टेस्ट किया जाता है और अभी आर्यन का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि आज अदालत से जमानत रिजेक्ट होने की सूरत में आर्यन का पहले कोविड टेस्ट होगा और फिर उन्हें नवी मुंबई की तलोजा जेल में भेजा जाएगा।

NCB चाहती थी 11 अक्टूबर तक कस्टडी
आर्यन खान और उनके साथ गिरफ्तार किए गए 7 लोगों की NCB कस्टडी कल खत्म हुई थी। NCB ने इनकी कस्टडी 11 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने यह अपील नहीं मानी और आर्यन खान समेत सभी आठ आरोपियों को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया।

आर्यन के वकील ने कोर्ट में क्या दलीलें दीं?
सतीश मानशिंदे ने कोर्ट से कहा कि 2 रातों से आर्यन से पूछताछ नहीं हुई है। फिर भी NCB आर्यन की कस्टडी मांग रही है। मानशिंदे ने कहा कि NCB बार-बार कह रही है कि वह मुख्य आरोपी तक पहुंचना चाहती है, लेकिन तब तक आर्यन को बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता। आर्यन केस से पहले अचित कुमार के मामले की सुनवाई हुई। उन्हें 9 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में भेज दिया गया। अचित की गिरफ्तारी आर्यन के बयान के आधार पर की गई थी।

NCB की तरफ से किया गया ये दावा
NCB की तरफ से दावा किया गया कि आर्यन के फोन से पिक्चर्स चैट के रूप में कई लिंक्स मिले हैं, जो इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग की ओर इशारा करते हैं। NCB ने कहा था- चैट्स में कई कोड नेम भी पाए गए हैं और उसका पता लगाने के लिए कस्टडी की जरूरत है। NCB ने 11 अक्टूबर तक कस्टडी की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

कोर्ट रूम में दिखी भीड़
हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से कोर्ट रूम में बहुत भीड़ देखी गई। इस वजह से बचाव पक्ष के वकील ने जज से गुजारिश करते हुए कहा कि जिन लोगों का केस से संबंध नहीं है, उन्हें कोर्ट रूम से बाहर भेजा जाए। जज ने केस से संबंधित लोगों को हाथ उठाने को कहा और बाकी लोगों को बाहर जाने का आदेश दिया।

मामले में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी
इस मामले में अब तक 17 लोगों को NCB गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल है। इनमें से 8 लोग न्यायिक हिरासत में और अन्य 8 आरोपी 11 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में हैं। अदालत ने जिन्हें जेल भेजा है उनमें आर्यन के अलावा उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा, इश्मीत सिंह चड्ढा, मोहक जायसवाल, मुनमुन धामीचा और नूपुर सतीजा शामिल हैं। इस केस में अधिकारियों ने कथित रूप से कोकीन, मेफेड्रोन, चरस, हाइड्रोपोनिक और एमडीएमए जैसी कई ड्रग्स और 1.33 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं।

आरोपी मोहक जायसवाल से पूछताछ के बाद अधिकारियों ने मुंबई के जोगेश्वरी में छापेमारी की और 3 अक्टूबर को अब्दुल कादिर शेख को मेफेड्रोन के साथ गिरफ्तार किया। NCB का दावा है कि आरोपी इश्मीत सिंह चड्ढा से पूछताछ के बाद उन्होंने 4 अक्टूबर को गोरेगांव निवासी श्रेयस सुरेंद्र नायर को चरस के साथ गिरफ्तार किया था।

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