SBI और HDFC बैंक के ग्राहक ध्यान दें, 1 अक्टूबर से बंद हो जाएंगी सभी बैंकिंग सेवाएं
नई दिल्ली. अगर आप एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)या फिर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहक हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है. बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट किया है. प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC ने ग्राहकों को मेल भेजकर कहा है इस महीने तक यानी 30 सितंबर 2021 तक अपने आधार को पैन से लिंक करा लें वरना बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.
वहीं, दूसरी तरह हाल ही में State Bank Of India ने अपने 46 करोड़ ग्राहकों के लिए विेशेष अपील की है. SBI ने अपने खाताधारकों (SBI account holder) से कहा है कि जल्द से जल्द पैन को आधार कार्ड से लिंक (PAN-Aadhaar card Link) करा लें. बैंक के मुताबिक, अगर कोई ग्राहक ये काम तय समयसीमा में नहीं करते हैं तो उनकी बैंकिंग सेवा बाधित हो सकती है.
जानें HDFC बैंक ने क्या कहा?
HDFC बैंक ने कहा है कि हमें चिंता है कि आप 1 अक्टूबर, 2021 से कई बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जब तक आप इसे अपने आधार से लिंक नहीं करते, आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को 30 सितंबर, 2021 तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक करना होगा.
SBI ने अपने ट्वीट में कहा है कि पैन-लिंक करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर 30 सितंबर के बाद पैन कार्ड इन-एक्टिव हो जाएगा. निष्क्रिय पैन कार्ड को किसी भी ट्रांजैक्शन में कोट नहीं किया जा सकता है.
30 सितंबर है पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन
बता दें कि सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar linking) करना अनिवार्य कर दिया है. वर्तमान में पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर है. ऐसे में SBI ने अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द पैन को आधार से लिंक कराने की अपील की है. आपको बता दें की देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI में ग्राहकों की संख्या 46 करोड़ के करीब पहुंच गई है.
पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया
1- आपके पास पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के दो तरीके हैं. पहला SMS और दूसरा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं.
2- अगर आप SMS के जरिए पैन और आधार लिंक करना चाहते हैं, तो आपको UIDPAN<स्पेस>12 अंकों का आधार नंबर<स्पेस>10 अंकों का पैन नंबर को 567678 या 56161 पर SMS करना होगा.