आज जारी होगा नोटिफिकेशन, ट्रांसफर-पोस्टिंग समेत कई चीजों पर लगेगा ब्रेक
पटना. बिहार में पंचायत चुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी होगी. अधिसूचना जारी होते ही आदर्श चुनाव आचार संहिता (Model Code Of Conduct) लागू हो जाएगी. यह संबंधित जिले के अंतिम चरण के परिणाम की घोषणा तक लागू रहेगी. इस दौरान प्रत्याशियों और कर्मियों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना आवश्यक होगा. साथ ही चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर भी रोक लग जाएगी. बुधवार से प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति मिल जाएगी. प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अधिकतम 7 दिनों का समय मिलेगा. नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद तीन दिन के अंदर नामांकन पत्र की जांच कर ली जाएगी.
अधिसूचना जारी होने पर जिले में नई योजनाओं की मंजूरी और उसके क्रियान्वयन पर रोक लग जाएगी. सिर्फ उन्हीं योजनाओं पर काम जारी रहेगा, जो स्वीकृति के बाद शुरू हो चुकी है. जिन योजनाओं को स्वीकृति मिल गई है, लेकिन उस पर काम शुरू नहीं हुआ है उन योजनाओं का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता है. राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता को लेकर जो दिशा-निर्देश जारी किए हैं उसके अंतर्गत राज्य और केंद्र दोनों की योजनाओं पर यह लागू होगा. लिहाजा सांसद और विधायक कोष से नई योजना का चयन नहीं किया जा सकेगा.
निर्वाचन आयोग का मानना है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण योजना, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना जैसी प्रमुख योजनाओं में पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. इन योजनाओं का चयन और क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है, जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है. इसके अलावा बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका और सहायिका के चयन पर भी प्रतिबंध रहेगा क्योंकि चयन में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है.
चुनाव की तैयारी जोरों पर
11 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. इस बार के पंचायत चुनाव की खास बात यह है कि चुनाव में पहली बार EVM का इस्तेमाल किया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग के अऩुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 6 पदों (मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य) के लिए मतदान होगा. 11 चरणों में मतदान होगा. पहले चरण का मतदान 24 सितबंर को होगा, जबकि अंतिम चरण का मतदान 12 दिसंबर को होगा.
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आखिरी चरण में मतदान
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आखिरी चरणों में चुनाव होगा. पंचायत चुनाव के सभी 6 पदों के लिए चुनाव चिन्ह घोषित कर दिया गया है. मुखिया के लिए जहां 36 चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है वहीं वार्ड सदस्य के लिए 20 चुनाव चिह्न,पंचायत समिति सदस्य के लिए 10चुनाव चिह्न और जिला परिषद सदस्य के लिए 20 चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है.चुनाव आयोग ने 12 चुनाव चिह्न सुरक्षित रखा है.