फिरोजाबाद: गैंगस्टर के 7 दोषियों को 7-7 वर्ष का कारावास
फिरोजाबाद, 31 जनवरी
न्यायालय ने मंगलवार को गैंगस्टर के 7 दोषियों को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उन पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड ना देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना शिकोहाबाद पुलिस ने 01 जुलाई 2015 में फोविन पुत्र दूल्हे, यूनिस उर्फ रवी उर्फ कालिया पुत्र दूल्हे, शेरखान उर्फ नाजिम, तौकीर उर्फ चैयरमैन पुत्र दूल्हे, मुनीष पुत्र सैनदीप व डेनी पुत्र नन्हे निवासीगण डामौरा थाना जैतीपुर जिला शाहजहांपुर व साजिद उर्फ विट्टू पुत्र हामिद उर्फ पुत्तन निवासी कादरचौक, थाना कादरचौक जिला बंदायू के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। पुलिस का कहना था इस गैंग के सदस्य दुस्साहसिक प्रवृति के है। यह लुटेरों का गैंग है जो लूट, डकैती आदि घटनाओं को अंजाम देकर धन एकत्रित करते है। इनका आम जनता में भय व्याप्त है।
विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में इन सभी आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 6 विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट आजाद सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने बताया मुकदमे के दौरान सभी सातों आरोपितों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। न्यायालय ने उनको दोषी माना। न्यायालय ने उन्हें सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उन पर 10-10 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड ना देने पर उन्हें एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।