16 साल के लड़के को बालिग ठहराया कोर्ट ने, दी ये सज़ा
रोहतक के एक किशोर द्वारा कार चालक की हत्या मामले में नया मोड़ आया है | अदालत ने 16 वर्षीय आरोपी को बालिग़ बताते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला 3 साल पुराना था जिसका फैसला अदालत में अब आया है। आरोपी का नाम कपिल है और वह हरियाणा के डीघल गांव का रहने वाला है। कपिल पर चरणजीत सिंह की हत्या का आरोप साबित हुआ है।
गौरतलब है वारदात के समय कपिल की उम्र साढ़े 16 साल थी, लेकिन अदालत ने उसे गंभीर अपराध के चलते बालिग मानकर सजा सुनाई है। इसके लिए निर्भया कांड के बाद कानून में हुए संशोधन का हवाला दिया गया है। मामले के अनुसार पंजाब के तलवंडी निवासी रामकिशन ने पुलिस को शिकायत दी कि उसका भाई चरणजीत सिंह गुमशुदा था |
चरणजीत सिंह एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर था। उसकी शादी हो चुकी थी और डेढ़ साल की बच्ची भी है। अगस्त 2016 को वह घर से ड्यूटी पर तो गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। कंपनी से पूछने पर पता चला कि वह दिल्ली कंपनी के सहायक मैनेजर पार्थ सारथी को दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़ने गया था, मगर उसका मोबाइल बंद है। बाद में छानबीन करने पर उसकी मौत की खबर मिली थी |