आधार से पैन कार्ड लिंक कराने की बढ़ी तारीख, न कराने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना, रुकेंगे जरूरी काम
नई दिल्ली। सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है। पहले इसके लिए 31 मार्च 2023 तक का समय दिया गया था। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, तो अब जल्द से जल्द करवा लें अन्यथा न सिर्फ आपके ऊपर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, बल्कि आपके कई बड़े और जरूरी काम रुक जाएँगे।
सरकारी चेतावनी को देखें, तो यह कहा जा सकता है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को एक-दूसरे से न जोड़ने पर आपका पैन कार्ड महज प्लास्टिक का एक टुकड़ा बनकर रह जाएगा और आपको वित्तीय लेन-देन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार, वह व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत पैन नहीं देने के बराबर ही उत्तरदायी होगा। ऐसे में जिन वित्तीय कार्यों में पैन कार्ड जरूरी होता है, उन्हें आप नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं, पैन आधार लिंक नहीं होने पर आप अगले महीने से म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे।
इसके अलावा, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपको 10 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है।
हालांकि अब आपको 3 महीने का समय और मिल गया है, क्योंकि अब 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधारकार्डसे लिंक कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह भी उल्लेख किया है कि आधार और पैन लिंक नहीं होने की स्थिति में एक करदाता को 1 जुलाई से दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।