सामूहिक बलात्कार में शामिल 05 अभियुक्त गिरफ्तार
पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर और पुलिस अधीक्षक अपराध के मार्गदर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में थाना शाहपुर पुलिस ने क्राइम ब्रांच के सहयोग से मु0अ0सं0 89/2021 धारा 342,376डी भा0द0वि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना शाहपुर गोरखपुर की घटना का अनावरण किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैः- दिनांक 2/3/2021 को पीड़िता शाम के समय अपनी मां से मिलने के लिए जा रही थी जहां रास्ते में उसे और राजू उर्फ रवि नाम का व्यक्ति मिला जिसको वह पहले से जानती थी उसके साथ सहमति से पीड़िता घूमने के लिए गई । राजू उसे लेकर बाइक से गया। रास्ते में उसने बियर की दुकान से बियर खरीदी और पीड़िता को लेकर अपने मित्र विशाल के पास गया। विशाल से उसने जगह की मांग की विशाल ने रेलवे कॉलोनी बिछिया में एक बिल्डिंग की छत पर दोनों को जगह दिखाइ जहां पर रवि ने पीड़िता से शारीरिक सम्बन्ध बनाये क्योंकि पीड़िता नाबालिग है इसलिए यह दुष्कर्म का अपराध है और विशाल भी इस अपराध में सहयोग करने का दोषी है । उसके बाद रवि उर्फ राजू ने पीड़िता को बौलिया कॉलोनी में पानी की टंकी के पास छोड़ दिया वहां थोड़ी दूर रास्ते में पीड़िता को तीन व्यक्ति मिले जो उसे लेकर रेलवे कॉलोनी बौलिया में एक खाली पड़े खंडहर रूपी घर में ले गए और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता उसके बाद वहां से निकल कर सड़क पर जा रही थी जहां रास्ते में उसे चर्चिल अधिकारी और आफताब आलम नामक व्यक्ति उसको मिले जो उसे लेकर हडवाहा फाटक चौकी पर गए जहां पीड़िता की वीडियो रिकॉर्डिंग आफताब ने बनाई जिसमें पीड़िता अपने साथ रेप होने की बात को कह रही है ।इस प्रकार नाबालिग पीड़िता का विडियो वायरल कर उसकी पहचान उजागर किया। उस समय चौकी पर निगरानी ड्यूटी में कॉन्स्टेबल मौजूद थे उनके द्वारा सूचना दिए जाने पर चौकी प्रभारी हड़हवा फाटक भी वहां पहुंच गए। इन लोगों ने पीड़िता से बात की वह थोड़ा नशे की हालत में भी थी किंतु चौकी प्रभारी ने पीड़िता को उसके घर पहुंचा दिया और इस घटनाक्रम के बारे में कोई सूचना उच्च अधिकारियों या थाने पर नहीं कि जो कि घोर लापरवाही है। । प्रकरण के संज्ञान में आने के उपरांत नाबालिक पीड़िता और उसके परिवार से जिला प्रोबेशन अधिकारी और उनके द्वारा नियुक्त महिला बाल कल्याण अधिकारी श्रीमती सुमन शुक्ला व वन स्टाप सेन्टर अधीक्षिका श्रीमती पूजा पाण्डेय ने सादे वस्त्रों में इंस्पेक्टर महिला थाना आदि ने वार्ता की और पीड़िता की मां की तहरीर पर मु0अ0सं0-89/2021धारा 342, 376डी भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ और साथ ही पुलिस लापरवाही और विडियो बनाने और वायरल करने वालों के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-90/2021 धारा-166ए भा0द0वि0, 74 किशोर न्याय अधि0 व 66 आई टी एक्ट थाना शाहपुर गोरखपुर दर्ज किया गया है। रवि को पूछताछ के लिए लाया गया जिसमें उसने घटना को स्वीकार किया जाना बताया तथा घटना के समय प्रयुक्त कपड़े अभियुक्त ने दिया जिसको सील किया गया घटनास्थल से फील्ड यूनिट की सहायता से घटनास्थल पर मौजूद सामग्री तथा खाली बीयर की केन, प्रयोग किया गया कंडोम और उसका रैपर, बिछाने के लिए प्रयुक्त सामग्री आदि को बरामद किया गया व मौके पर सील किया गया तथा घटनास्थल बौलिया रेलवे कालोनी खण्डहर मकान घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके पर सील किया गया । घटना में शामिल सभी अभियुक्तगण रवि बांसफोर उर्फ राजू, कमल कुमार, अरुण कुमार, विजय कुमार, विशाल कुमार सिह को गिरफ्तार किया गया है तथा राजू के सहयोगी विशाल पर धारा-120बी,34 भा0द0वि0 सहपठित धारा-342,376डी,363 भा0द0वि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध होना पाया गया, साथ ही राजू द्वारा घटना में प्रयोग की गयी मोटरसाइकिल संख्या-UP53DJ2898 भी बरामद की गयी। सभी अभियुक्तों के घटना के समय पहने कपड़े भी बरामद किए गए। अभियुक्तों को अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया