राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से भारी राहत, नागरिकता पर उठे सवालों को इस वजह से किया खारिज़
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है | राहुल गाँधी की नागरिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई गयी थी। गृह मंत्रालय ने भी राहुल से उनकी नागरिकता के सवाल पर नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा था |
अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है | कोर्ट ने कहा कि किसी एक कागज़ पर लिखा होने से राहुल गांधी को विदेशी नहीं माना जा सकता | कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति एक कागज पर ब्रिटिश के रूप में अपनी नागरिकता नोट करता है, वह ब्रिटिश नागरिक नही बन जाता है | याचिकाकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं | इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता है? देश के 130 करोड़ लोगों में हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है |
राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर सवाल उठने के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोमवार को गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजी थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था | मंत्रालय ने नोटिस में राहुल गांधी से इस मामले में तथ्य पेश करने के लिए कहा है | राहुल को इस नोटिस का 15 दिन के भीतर जवाब देना है | इस नोटिस के बाद कांग्रेस ने मामले से जुड़े कुछ कागजात सोशल मीडिया पर जारी किए थे | राहुल की नागरिकता को लेकर एक और बयान आया था जिसमे रिटायर्ड नर्स और केरल स्थित वायनाड से वोटर राजम्मा वावथिल ने कहा कि किसी को भी कांग्रेस अध्यक्ष की नागरिकता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए | राजम्मा ने दावा किया कि वह दिल्ली के उस फैमिली अस्पताल में 1 जून 1970 के दिन ड्यूटी पर थीं जब राहुल गांधी का जन्म हुआ | राजम्मा के मुताबिक, जब राहुल का जन्म हुआ, तब वह नर्स की ट्रेनिंग ले रही थीं | उन्होंने कहा कि वह उन लोगों में शामिल थीं, जिन्होंने राहुल को गोद में उठाया था |