यूपी सरकार की नई एडवाइजरी जारी, अगर बिना मास्क लगाए घर से निकले तो होगी कठोर कार्यवाही
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गई है। जिसमें अब हर एक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी अब घर से बाहर निकलेगा तो उसे मास्क लगाना जरुरी है। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
यूपी सरकार की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक कोरोना वायरस से बचाव के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी जरुरी काम से घर से बाहर निकल रहा है तो उसे मास्क पहनना जरुरी कर दिया गया है। यानि फेस कवर करके ही निकल सकेगा।
एपिडेमिक डिसिज की विनियमावली के मुताबिक प्रदेश में हर व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय फेस कवर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। अगर किसी के पास मास्क नही हैं तो वो साफ कपड़े से खुद ही 3 लेयर वाला फेस मास्क बना सकता है। जिसे साबुन से सफाई से धोकर दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है।
अगर मास्क नहीं है तो इस स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा से भी आप अपने फेस को कवर कर सकते हैं। याद रहे कि कभी भी उपयोग में लाया हुआ गमछा या रुमाल बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किए ना लगाए।
साथ ही ये भी कहा गया है कि N-95 मास्क सिर्फ डॉक्टर और स्टाफ नर्स के लिए ही हैं।
इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई घर से बाहर बिना फेस कवर निकला तो उसके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट 1897 विनियामावली 2020 का उल्लंघन माना जाएगा और इसी एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने यूपी के 15 जिलों के कई इलाकों को सील कर दिया है। यूपी में अभी तक 361 मामले सामने आ चुके हैं।