टीवी सीरियल और फिल्मों में काम नहीं कर पाएंगे सरकारी अधिकारी, कर्नाटक सरकार ने जारी किया आदेश
बेंगलुरु। कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने कर्नाटक राज्य सिविल सर्विसेज (आचरण) नियम, 2020 के मसौदा में फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों के अभिनय करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है।
दरअसल, कर्नाटक की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नियमावली बनाई है, जिसके मसौदे में के नियम में कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिक में काम नहीं करेगा या सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर इससे जुड़ी किसी भी गतिविधि से खुद को संबद्ध नहीं करेगा। इस प्रस्ताव पर सरकार ने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए लोगों को 15 दिन का समय दिया है। इसके अलावा साहित्यिक कार्यों के प्रकाशन के लिए भी कोई लेख या किताब के प्रचार के लिए अधिकारी अपने आधिकारिक पद का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।